
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसमें पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी के पद शामिल हैं। सुशासन सरकार, पूर्व अग्निवीरों के कौशल और सेवा अनुभव को नए अवसरों से जोड़ रही है।








