
रायपुर:Ease of Doing Business को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ ने भूमि विकास नियम, 1984 में अहम संशोधन करते हुए Negative List मॉडल अपनाया है। इससे भूमि उपयोग संबंधी प्रावधान अधिक सरल, लचीले और व्यावहारिक होंगे तथा अनुपालन का बोझ कम होगा।
नई व्यवस्था में Mixed Use को बढ़ावा देते हुए आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में अस्पताल, स्कूल और कार्यालय जैसी जन-आवश्यक गतिविधियों को अनुमति दी गई है। औद्योगिक क्षेत्रों में हॉस्टल, डॉर्मिटरी और श्रमिक आवास जैसी सुविधाओं को भी अनुमत्य गतिविधियों में शामिल किया गया है।
इस बदलाव से बदलती आर्थिक और सामाजिक जरूरतों के अनुरूप नियोजन व्यवस्था को अधिक लचीला बनाने, परियोजनाओं को गति देने और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन सरकार सरल नियमों, बेहतर नागरिक सुविधाओं और निवेशोन्मुख वातावरण के माध्यम से छत्तीसगढ़ के विकास को नई गति देने की दिशा में आगे बढ़ रही है।








