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मतदाताओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर होगी, रोक

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रायपुर: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत देश में हो रहे सातों चरणों के मतदान दिवस और उसके एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्वप्रमाणीकरण आवश्यक है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  रीना बाबासाहेब कंगाले ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत तीनों चरणों के मतदान दिवस और उसके एक दिन पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए यह अनिवार्य होगा।

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