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राहुल गांधी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक

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नई दिल्ली: मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सजा पर रोक लगा दी है. अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होगी.इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले दिलचस्प बताया था. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला बेहद दिलचस्प है. इस फैसले में ये बताया गया है कि आखिर एक सांसद को कैसे बर्ताव करना चाहिए. कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. जबकि दूसरे पक्ष की तरफ से महेश जेठमलानी ने अपनी दलील रखी.शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जबतक राहुल की दोषसिद्धि वाली याचिका लंबित है तबतक उनकी सजा पर रोक रहेगी। माना जा रहा है कि राहुल अब संसद के मॉनसून सत्र में भाग ले सकते हैं। राहुल के वकील ने कहा कि राहुल की सदस्यता अब बहाल हो गई है। उनके वकील ने दावा किया कि अब इसी सत्र से राहुल संसद सत्र में दिखेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगाई है. कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को  दो साल की सजा दी गई.लेकिन निचली अदालत ने ये कारण नहीं दिए कि क्यों पूरे दो साल की सजा दी गई.  हाईकोर्ट ने भी इस पर पूरी तरह विचार नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि  राहुल गांधी की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी. पब्लिक लाइफ में इस पर सतर्क रहना चाहिए.

 

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