छत्तीसगढ़ शराब मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केस में किसी भी प्रकार की जाँच एवं कार्यवाही पर लगाई रोक
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रायपुर:जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस सुधांशु धुलिया की डिवीज़न बेंच ने इस मामले में आज सुनवाई करते हुए ED की कार्यवाही पर रोक लगायी है। “प्रेडिकेट ओफ्फेंस” के आभाव के कारण किसी भी प्रकार की विवेचना एवं आगे की कार्यवाही पर रोक लगायी गई है।
याचिका कर्ता की ओर से सीनियर अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी, सीनियर अधिवक्ता पुनीत बाली, गोपाल शंकर नारायण, अर्शदीप सिंह खुराना, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल, भारत सरकार की ओर से ASG एस वी राजू ने अपना पक्ष रखा। याचिका कर्ता IAS अनिल टुटेजा, यश टुटेजा, अनवर ढेबर, करिश्मा ढेबर एवं सिद्धार्थ सिंघानिया की ओर से याचिका दायर की गई थी।
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