रायपुर:भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत मतदान दिवस और उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक है।

ब्रेकिंग
- बाल अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार होंगे, प्रशिक्षित मानव संसाधन
- बस्तर की बदली तस्वीर को देश-दुनिया तक पहुंचाएं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स : राज्यपाल
- छूटे हुए और नए पात्र युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान
- मुरा गाँव में 10000 पौधों के लक्ष्य के साथ ‘अदाणी वन’ की स्थापना के लिए हुआ, वृहद वृक्षारोपण
- गांधी जयंती पर प्रदेश स्तरीय खादी सम्मेलन एवं ग्रामोद्योग विकास प्रदर्शनी का होगा, आयोजन






