रायपुर:छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के आयुक्त धनवेन्द्र जायसवाल ने आवेदकों को समय पर सूचना देने में लापरवाही बरतने और सूचना का अधिकार अधिनियम का समुचित क्रियान्वयन नहीं किए जाने पर पिछले ढाई साल में 3 हजार 836 प्रकरणों में कुल 85 लाख 37 हजार रुपये से अधिक का अर्थदण्ड सम्बंधित जनसूचना अधिकारियों पर लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त के कोर्ट ने मार्च 2021 से लेकर इस साल के सितम्बर माह के दौरान पारित आदेश में यह जुर्माना लगाया है।

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