रायपुर:छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग ने शुद्धि पत्र दिनांक 14/11/2024 क्रमांक 4291 एफ 1-3/2024/38-1 द्वारा जारी किया है। जिसके अनुसार इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.11.2024 द्वारा पदोन्नत प्राध्यापकों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, स्नातक प्राचार्य के पद पर वेतनमान रूपये 37400-67000+10000/- ए.जी.पी. +2000 विशेष भत्ता में पदोन्नत कर, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये महाविद्यालय में अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया गया है। उक्त आदेश के अंत में निम्नानुसार जोड़ा जाता है की पदोन्नत अधिकारी नवीन पदस्थापना स्थल में समसंख्यक आदेश दिनांक 04.11.2024 से 21 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा पदोन्नति लेने से इंकार किया माना जावेगा।
3/ उक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर डब्ल्यू.पी. (पीआईएल) क्रमांक 91/2019 एवं डब्ल्यू.पी. (एस) 9778/2019 में पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगा।यह आदेश राकेश कुमार ध्रुव,अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किया गया है।