
नई दिल्ली.:गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हिट एंड रन पर नियम अभी लागू नहीं होंगे. ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की गई है. 10 साल की सजा और जुर्माने का नियम अभी लागू नहीं किया जाएगा.मोटर चालकों से जुड़े ‘हिट-एंड-रन’ दुर्घटना मामलों पर नए दंड कानून के प्रावधान के खिलाफ ट्रक ड्राइवर पिछले दो दिनों से हड़ताल पर हैं, इस वजह से देश भर में आवाजाही प्रभावित हुई है. इसी को देखते हुए सरकार ने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बात की.
नए कानूनों में हिट एंड रन पर कड़ी सजा का ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर विरोध कर रहे हैं. केंद्र सरकार के साथ आज शाम मीटिंग के बाद फिलहाल इन्हें लागू नहीं करने का फैसला किया गया है.तीन नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ हड़ताल पर गए ट्रांसपोर्टरों की केंद्र सरकार के साथ सुलह हो गई है.गृह सचिव के साथ चर्चा के बाद ट्रक ड्राइवरों का मुद्दा सुलझता हुआ दिख रहा है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने और काम पर लौटने की अपील की है. हालांकि उन्होंने कहा है कि सरकार के साथ बातचीत जारी रहेगी.










