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10 अक्टूबर तक कुल 1.47 लाख से अधिक बैनर, पोस्टर और वॉल राइटिंग हटाए गए,

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रायपुर:राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्यवाही शुरू हो गई हैं। राज्य में इन दोनों तरह की संपत्तियों से 10 अक्टूबर तक कुल एक लाख 47 हजार 447 प्रचार सामग्रियां हटाई गई हैं। सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित एक लाख 14 हजार 320 और निजी संपत्तियों से संबंधित 33 हजार 127 प्रकरणों पर कार्यवाही की गई है।

राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कुल एक लाख 91 हजार 700 प्रकरण चिन्हांकित किए गए हैं। इनमें सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित एक लाख 39 हजार 740 और निजी संपत्ति से संबंधित 51 हजार 960 प्रकरण शामिल हैं। सभी जिला प्रशासन द्वारा इन्हें हटाने की कार्यवाही द्रुत गति से जारी है।

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