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Thursday, November 14, 2024
शहर

मतदाताओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर होगी, रोक

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रायपुर:भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत उप-निर्वाचन के लिए मतदान तिथि 13 नवम्बर तथा उसके एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्वप्रमाणीकरण आवश्यक है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  रीना बाबासाहेब कंगाले ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र की जानकारी देते हुए बताया कि मतदान दिवस और उसके एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए यह अनिवार्य होगा।

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