
रायपुर:महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में बाल विवाह उन्मूलन की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बालोद जिले की सभी 436 ग्राम पंचायतें और 09 नगरीय निकाय बाल विवाह मुक्त घोषित किए जाने की प्रक्रिया में शामिल किए गए हैं।
बालोद जिला के कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग ने जानकारी दी कि विगत दो वर्षों में जिले के किसी भी ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय से बाल विवाह का कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है। नियमानुसार प्रमाणिक दस्तावेजों की समीक्षा के उपरांत इन ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति या संस्थान को इस संबंध में आपत्ति है अथवा किसी ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय में बाल विवाह का प्रकरण संज्ञान में आया है, तो वह समाचार प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की अवधि में अपनी दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। दावा/आपत्ति जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, संयुक्त जिला कार्यालय कलेक्टोरेट (कक्ष क्रमांक 79), बालोद में कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक लिखित में तथा सुसंगत दस्तावेजों के साथ जमा की जा सकती है।







