
रायपुर:नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025।बिना अनुमति के अधिकारी-कर्मचारी नहीं ले सकेंगे अवकाश, आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील।स्थानीय निर्वाचन के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी-कर्मचारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नही करेगें। जिले में आचार संहिता प्रभावशील होने के पश्चात् संपत्ति विरूपण की कार्यवाही की जा रही है।शासकीय विश्रामगृहों में राजनैतिक दलों के सदस्य नहीं ठहर पायेंगे। ठहरने वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि जमा कराकर दी जायेगी रसीद।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने निर्देश दिए।