
रायपुर:सालिड वेस्ट मेनेजमेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के अंतर्गत निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिकाएं एवं दायित्व हैं, इस संबंध में विस्तृत प्रजेन्टेशन आज नगर पालिक निगम कोरबा के पार्षदों, जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखा गया तथा उन्हें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 में निहित प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन द्वारा नगर पालिक निगम केारबा के विकास व निर्माण कार्याे विभागीय विषयों पर ली गई समीक्षा बैठक के दौरान यह प्रजेन्टेशन पार्षदों के समक्ष प्रस्तुत किया गया,।
माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देश पर केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये गये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के परिपालन में सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ के दिशा निर्देशों के तहत आज नगर पालिक निगम कोरबा के पार्षदों, जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक में सालिड वेस्ट मेनेजमेंट में उनकी भूमिका एवं इस दिशा में उनके दायित्वों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुये, भूमिकाओं व दायित्व निर्वहन में आवश्यक सहयोग का आग्रह आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने किया। माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार पार्षदों, महापौर एवं अध्यक्ष, वार्ड सदस्य जो जनता के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, को स्त्रोत पृथकीकरण शिक्षा के लिये प्रमुख सुविधाप्रदाता के रूप में नामित किया गया है, यह उनका वैधानिक कर्तव्य है कि वे अपने वार्ड के प्रत्येक नागरिक को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के क्रियान्वयन में समग्र रूप से सम्मिलित किया जाए, माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा इस हेतु केन्द्र सरकार को नियम बनाने के निर्देश दिये गये थे।









