
रायपुर:राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण से संबंधित नई गाइडलाइन दरें 20 नवंबर 2025 से लागू कर दी हैं। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा जारी पत्र के आधार पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने वर्ष 2025-26 की गाइडलाइन दरों को अनुमोदित किया है। यह पुनरीक्षण छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दर निर्धारण नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।
पिछले 7-8 वर्षों से गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी नहीं होने के कारण संपत्तियों के वास्तविक मूल्य और गाइडलाइन के मूल्यों में भारी अंतर आ गया था। इस असंतुलन को दूर करने प्रशासन ने व्यापक संशोधन करते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाया है। साथ ही नवगठित नगर पंचायत देवभोग एवं कोपरा को भी गाइडलाइन में शामिल किया गया है।
नगरीय निकायों में लंबे समय से चली आ रही विसंगतियों को ठीक करते हुए एक ही मार्ग पर स्थित अलग-अलग वार्डों के असमान दरों को संतुलित किया गया है। उदाहरण के तौर पर नगर पालिका गरियाबंद के वार्ड क्रमांक 01 और 02 में एक ही मार्ग के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित थीं- मुख्य मार्ग के 5467 और 5090 प्रति वर्गमीटर के स्थान पर संशोधित दर 6600 प्रति वर्गमीटर तय की गई है।





