
रायपुर:मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन अमिताभ जैन ने शासकीय सेवकों को वाहन चालन के समय हेलमेट / सीटबेल्ट धारण करने संबंधी निर्देश जारी किया है।
मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश में छत्तीसगढ़ प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि चिंताजनक है। इन सड़क दुर्घटनाओं में शासकीय कर्मियों की मृत्यु तथा गंभीर रूप से घायल होने की दुखद घटनाएं प्रकाश में आई है। मोटरयान (संशोधन) अधिनियम 2019 में वाहन ‘चालन के समय नियमानुसार सुरक्षा बेल्ट एवं हेलमेट के उपयोग के प्रावधान के आलोक में समस्त वाहन चालकों द्वारा धारण किया जाना अपरिहार्य है। शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं, परिवारजन एवं जनसामान्य की सुरक्षा के साथ-साथ नियमों के अनुपालन की प्रतिबद्धता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए।
मुख्य सचिव ने कहा है छत्तीसगढ़ प्रदेश में कार्यरत समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा वाहन चालन के समय अनिवार्यतः सुरक्षा बेल्ट एवं हेलमेट का उपयोग सुनिश्चित किया जावे। इस निर्देश को आपके सभी साथी शासकीय कर्मियों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जावे।









