रायपुर:जिले की ग्राम पंचायतों में आयोजित विशेष ग्रामसभाओं में ग्रामीणों को विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी गई। नए अधिनियम के तहत रोजगार गारंटी की अवधि 100 से बढ़ाकर 125 दिन तथा मजदूरी भुगतान में विलंब होने पर प्रति दिन मुआवजा देने का प्रावधान है।ग्रामीणों को यह भी अवगत कराया गया कि सभी कार्यों की योजना ग्रामसभा में तय होगी और ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता अनिवार्य होगी। अधिनियम के अंतर्गत कार्यों को जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका संवर्धन और जलवायु परिवर्तन से निपटने से संबंधित श्रेणियों में शामिल किया गया है।

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