
रायपुर:भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के तहत् लोकसभा निर्वाचन, 2024 हेतु नियत मतदान तिथि में कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों, संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक, कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय क्षेत्र में मतदान की तिथि को राज्य शासन द्वारा सवेतन अवकाश घोषित किया गया है।






